थबुधवार दोपहर 1:00 बजे सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप हत्याकांड के आरोपियों की दया याचिका खारिज कर दी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी सुनवाई में आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है।4
निर्भया गैंगरेप हत्याकांड : Sc ने खारिज की निर्भया के दोषियों की दया-याचिका, अब फांसी तय है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए निर्भया गैंगरेप हत्याकांड में चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय की फांसी को लेकर डेथ वारंट जारी करने का रास्ता साफ हो गया। याचिका खारिज करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी को बचाव का पूरा मौका दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस केस के ट्रायल और जांच में कोई खामी नहीं है। कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्भया को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
Nirbhaya Case Live: सुप्रीम कोर्ट में वकील बोले दोषियों को सजा 1:00 बजे आएगा अंतिम फैसला
सुनवाई से पहले निर्भया की मां का बयान
- मंगलवार के दिन सुनवाई से पहले ही निर्भया की मां का बयान सामने आया है
- उनका कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा
- और इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है
- अगर हैदराबाद गैंगरेप की तरह उन्नाव गैंगरेप व निर्भया गैंगरेप हत्याकांड के दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए।
- अगर ऐसा होता है तो समाज में और ऐसी घटनाएं नहीं होती है।
7 साल बाद मिलेगा निर्भया को इंसाफ
- सात साल पहले 16 दिसंबर, 2012 में दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी।
- राम सिंह, मुकेश, विनय, पवन और अक्षय के साथ एक अन्य दोषी की
- दरिंदगी की शिकार निर्भया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
- 7 साल बाद ही सही लेकिन अब निर्भया को इंसाफ मिल सकता है।
- निर्भया के इंसाफ का रास्ता साफ हो चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों की दया याचिका खारिज करने के बाद अब एकमात्र फांसी ही रही है।
- जो 20 दिसंबर को अगली सुनवाई में हो सकती है।